राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रैली निकालकर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश

बुलन्दशहर : राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुक्रवार को मुस्लिम इन्टर कालेज से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ रैली निकाली गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. केएन तिवारी, ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली में छात्राओं ने स्लोगन लिखी तख्तियां ली हुई थीं जिस पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे लिखे थे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली वापस कालेज परिसर पहुंची इस अवसर पर डा. तिवारी, ने कहा बेटी शिक्षित होगी तो समाज भी शिक्षित होगा हर क्षेत्र में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। खेल,शिक्षा,चिकित्सा,विज्ञान व अन्य क्षेत्रों में बेटियों का दबदबा है ऐसे में हमें बेटा-बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए एसीएमओ डा. रोहताश यादव ने कहा देश में बेटियों की लगातार घट रही संख्या चिंता का विषय है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की ओर से बेटियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने बताया भ्रूण लिंग जांच करने और कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है स्वास्थ्य विभाग इसके लिए मुखबिर योजना चला रहा है डा. यादव ने बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की बात कही रैली समापन के बाद दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया कार्यक्रम में एसीएमओ डा. नरेश गोयल,डा. सुष्पेंद्र कुमार,डीएमओ डा. बीके श्रीवास्तव,मोहम्मद इकरार,डीपीएम हरिप्रसाद,डीसीपीएम कुलदीप, आदि मौजूद रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मकसद लिंगानुपात को सुधारने की दिशा में प्रयास करना है। इसके साथ ही पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994( पीसीपीएनडीटी) के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है क्या है पीसीपीएनडीटी एक्ट पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियमए 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए एक संघीय कानून है इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले या करने वाले डाक्टर व लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है मुखबिर योजना प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना भी चलायी है योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को सरकार की ओर से दो लाख रूपये का इनाम दिया जाता है मुखबिर की पहचान गुप्त रखी जाती है।