सूचित जाति शादी अनुदान योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुचाया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजनांतर्गत आवेदन करने हेतु शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद ऑनलाइन करना अनिवार्य है।आवेदन करने वाले व्यक्ति का फोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पुत्री का आधार कार्ड, शादी का कार्ड की आवश्यकता होगी।लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आय की सीमा 46080/- वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में 56460/- वार्षिक निर्धारित है। योजनांतर्गत रुपया 20,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में एकमुश्त दी जाती है। योजनान्तर्गत जिलाधिकारी बीएन सिंह द्वारा दिये गए अनुमोदन के क्रम में अनुसूचित जाति के 15 एवं सामान्य वर्ग के 17 पात्र व्यक्तियों को अनुदान धनराशि उनके खातों में स्थानांतरित कर दी गई है। माह फरवरी तक अनुसूचित जाति के 110 व सामान्य वर्ग के 51 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा दी गयी।
अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना का लाभ पात्र