बुलन्दशहर न्यायालय ने हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा व जुर्माना किया

 बुलन्दशहर : 08.05.2018 को वादी मख्खन सिंह पुत्र मेघसिंह निवासी ग्राम लच्छमपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर सूचना अंकित करायी थी कि अभियुक्तो द्वारा वादी की पुत्री कु0 बबीता उम्र 13 वर्ष का हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मुअसं-196/2018 धारा 364/34 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त अपहरण की सनसनीखेज/दुस्हासिक घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया था तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र ओमवीर सिंह निवासी छपैरा थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर व गणेश पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी लच्छमपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर को गिरफतार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक नगर नोडल अधिकारी के निर्देशन में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्स0 पुष्पेन्द्र थाना डिबाई द्वारा मा0 न्यायालय में प्रबल/प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-अनूपशहर, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 19.03.2020 को अभियुक्त हुकुम सिंह व गणेश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25,000-25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।