डीएम वार रूम से जारी हुआ आदेश, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले तो होगी कार्यवाही

 बुलन्दशहर : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के चलते बुलन्दशहर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, ने एक आदेश जारी किया है जिलाधिकारी द्वारा रविवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी प्रकार के निजी क्षेत्र की समस्त औद्योगिक इकाई, व्यवसायिक संस्थानों, रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई, ब्यूटी पार्लर व सैलून आदि को बन्द रखने के आदेश दिए हैं आदेश जारी के होने के बाद पूरे जनपद में केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, दूध, राशन, इत्यादि की दुकानें ही खुल सकते हैं साथ ही जिलाधिकरी द्वारा आदेश का उलंघ्घन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है बता दें कि दो दिन पूर्व पीएम मोदी ने भी राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था।