कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह का एक और आदेश 

 जनपद में वर्तमान परिस्थितियों में ठेला एवं रिक्शा के माध्यम से खाद्य आपूर्ति करने वालों को किसी पास की नहीं होगी जरूरत। जिला मजिस्ट्रेट ने किया आदेश⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ कोरोना वायरस से बचाव एवं इसके संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से शासन के द्वारा आगामी 14 अप्रैल तक लॉक डाउन किया गया है। इस अवधि के दौरान आम नागरिकों को खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनी रहे इस दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह लगातार कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। इस कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में खाद्य आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में ठेला रेडी एवं रिक्शा को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी ताकि आम नागरिकों को खाद्य सामग्रियां सुगमता के साथ प्राप्त होती रहे। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुध नगर ।