उत्तर प्रदेश : राजधानी लखनऊ में रविवार को लॉकडाउन सफल नजर आया। सड़कों पर हर तरफ सन्नाटा देखने को मिला। छुटटी का दिन होनेे के कारण लोग आम दिनों की अपेक्षा घर से कम निकले। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने बताया िकि 30 मई तक राजधानी में हर प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगले आदेश तक धारा 144 लागू की गई है। रमजान व बड़ा मंगल में धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं है। लोगों को एक स्थान पर एकत्र हाेेेने जुलूस, जलसा, भंडारा या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस ने अनुमति लेनी होगी।लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेसीपी ने एफआइआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उच्चाधिकारियों की ओर से हॉट स्पॉट इलाकों का रिव्यू भी किया जा रहा है। इससे इन इलाकों में संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकलन कर ये पता लगाया जा सके कि आखिरी बार वहां कोरोना का मरीज कब मिला था। इसके बाद उस इलाके को चिकित्सकों से परामर्श लेने के बाद हॉट स्पॉट की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। हालांकि इन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा। जेसीपी कानून व्यवस्था के मुताबिक लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगाई गई है और न्यायालय के आदेश तथा मानकों को ध्यान में रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।इस दौरान मांस, मदिरा व तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वाटस एप ग्रुपों पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर ग्रुप एडमिन की जवाबदेही होगी और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
लखनऊ में 30 मई तक हर तरह के आयोजन पर लगाया प्रतिबंध, धार्मिक आयोजन पर भी लगी रोक