कोर्ट का उल्लंघन आजम खान को भारी पड़ा
रामपुर : सपा नेता आजम खान को आज कोर्ट ने दो मार्च तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी इस दौरान रहेंगे जेल में । दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एडीजे छह ने आजम खान को सुनाई है सजा। कई तारीखों से गैर हाजिर चल रहे थे आजम खान, जिस पर कोर्ट ने कुर्की करने के आदेश दिए। जिसमें आजम आज कोर्ट में पेश हुए। अदालत में आजम के वकीलों ने कई तर्क दिए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए। फ़िलहाल कोर्ट रूम से लेकर जेल तक काफी पुलिस फ़ोर्स तैनात है।
दिल्ली के माहौल को देखते हुए मेरठ में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात, बैठकों का दौर कोर्ट ने दिए थे कुर्की के आदेश यहां बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में बुधवार को सपा सांसद आजम खां और स्वार से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी लगाई। जिस पर कोर्ट ने उन्हें तीन मार्च तक जेल भेजने के निर्देश दिए। आजम खान लगातार कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे। इस मामले में कोर्ट की सख्ती के बाद भी सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के कोर्ट में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा-82 के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी शिकायत
आपको बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाना में धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत आजम खां, तजीन फातमा और अब्दुल्ला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि आजम के पुत्र अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं. एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया. दोनों में जन्म की तारीख अलग-अलग है।
"आपको बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाना में धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत आजम खां, तजीन फातमा और अब्दुल्ला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि आजम के पुत्र अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं. एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया. दोनों में जन्म की तारीख अलग-अलग है।