किसानों के लिए कोरोना संकट में सरकार का बड़ा फैसला

 सरकार का बड़ा फैसला फसली ऋण की अवधि 31 मई तक बढ़ी है       



 नई दिल्ली : कोरोना लॉकडाउन की वजह से हो रही परेशानी कम करने के लिए सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। इसके तहत किसानों के अल्पकालिक फसली ऋण के भुगतान की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दी गई है। जबकि अल्पकालिक फसली ऋणों की अदायगी की अंतिम तारीख 31 मार्च है, जिस पर सरकार की ओर से ब्याज दर पर दो फीसद की छूट दी जाती है। 


देशव्यापी लॉकडाउन से किसानों की कठिनाइयों को समझते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। चार फीसद की ब्याज दर पर ही किसान अपने ऋण का भुगतान कर सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। 


रबी सीजन की खेती के लिए बैंकों और अन्य वित्ती संस्थानों से किसानों के लिए गये ऋण का भुगतान 31 मार्च तक करने मात्र चार फीसद की ब्याज दर पर ऋण लौटाने का प्रावधान है। लेकिन देशभर में लाकडाउन की वजह से किसानों के लिए कर्ज का भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।