लॉकडाउन का हो रहा सख्ती से अनुपालन; उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो रही सख्त कार्यवाही
*आवश्यक व जरूरत का सभी सामान का विक्रय व होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे के मध्य खुले रहेंगे*
*दूध, सब्जी, और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की नहीं होगी कोई किल्लत*
*ई कॉमर्स कंपनियां करेंगी जरुरी सामान की घर पर डिलीवरी*
*निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 1324 लोगों के खिलाफ हुयी कार्यवाही*
*जब्त किये गए 276 वाहन, 2576 वाहनों का हुआ चालान*
*धारा 188 के अंतर्गत दर्ज हुए 405 मामले*
*आलोक सिंह, पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर*
*मार्च 25, नॉएडा (गौतमबुद्ध नगर)*: जनपद गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से व कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस दौरान किसी भी जरुरी सामान की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी इसलिए किसी भी स्थान पर जैसे दुकान आदि पर भीड़ इकठ्ठी न करें व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखें।जनपद में धारा 144 प्रभावी है, जिसके अंतर्गत निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य जन तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ई- कॉमर्स कंपनियों ने बात करके जरुरी सामान को लोगों के घर पर डिलीवर करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है।
उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में फल, सब्जी, किराना, दवाईयां एवं अन्य जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान सुबह 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे के मध्य खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल पम्प, आकस्मिक सेवा, अस्पतालों के निकट स्थित मेडिकल स्टोर इत्यादि वह प्रतिष्ठान जो सामान्यतः 24x7 खुलते रहे हैं वह 24x7 कार्य करते रहेंगें। उन्होंने नागरिकों से कहा की कोरोना वायरस से लड़ने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें और किसी भी स्थिति में निषेधाज्ञा व आदेशों की अवहेलना न करें अन्यथा किसी को बख्शा नही जाएगा व सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, मंडी एवं आपूर्ति से जुड़े अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखेंगे। हालाँकि, इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा एवं इस अवधि में सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय, अन्तराराज्यीय संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आवश्यक सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु-पक्षी, मुर्गी, मछली चारा दुलाई करने वाले वाहन, एटीएम के कैश वैन चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।
*कोरोना वायरस के संबंध में लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही*
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व उसे खत्म करने के लिए जनपद गौतमबुद्ध नगर में 112 चेकिंग बिन्दुओ पर 24 घंटे बैरियर लगाकर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में कुल 405 केसों में अभियोग पंजीकृत किये गए जिसमें 1324 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी।
वाहनों की आवाजाही पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। कुल 13594 वाहनों को चेक किया गया एवं आदेशों की अवहेलना करने पर 2576 वाहनों का चालान व 276 वाहन सीज किये गये। कानून का उल्लंघन करने पर कुल 55100 रूपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि 1093 आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को परमिट किया गया।