पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में लॉकडाउन के दृष्टिगत आवश्यक दिशानिर्देश

 1. बिना आकस्मिकता के किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।


2. आकस्मिक कारण से बाहर निकलने वाले को कारण बताना होगा। यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण से जाना हो तो सम्बंधित कागजात दिखाने होंगें।
3. अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोग, जिन्हें अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने ऑफिस/ कार्यस्थल पर ही बने रहेंगे, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएंगे और कार्य समाप्ति के बाद सीधे घर जाएंगे।
4. आवश्यक सेवाएं वाले ऐसे कर्मियों को पास निर्गत किये जायेंगे।
5. ऐसे कर्मी सभी जरूरी अभिलेख- जैसे - पास,  विभागीय प्रपत्र , डयूटी पास आदि चेक करने पर दिखाएंगे।
6. यदि कोई भी व्यक्ति बाहर जाने का वैध कारण न बता सकेगा तो ऐसे वाहन सीज़ कर दिए जाएंगे।
7. जनपद में धारा 144 दंड प्रक्रिया का आदेश पूव से लागू है। जो उसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध 188 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।
 "आलोक सिंह पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर"