सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना के चलते सात वर्ष तक की सजा पाए सभी बन्दियों को किया रिहा

 बुलन्दशहर : जिला कारागार में सात वर्ष तक की सजा काट रहे  सभी  बंदियों को  सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आज दिनांक 30 मार्च 2020 को कोरोनावायरस के चलते दो माह की जमानत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर द्वारा रिहा किया गया जिला कारागार में भी महामारी से बचने के लिए अनेक बन्दियों को जमानत पर अपने घर भेजा गया जिससे बनती है काफी खुश नजर आए क्योंकि उन्हें काफी समय बाद अपने परिवारजनों से मिलने का मौका मिल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा sumo Moto writ petition No.01/20202 IN RE; CONTAGION OF COVID - 19 PRISONS  उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक संख्या No.Camp-Memo/SLSA - 15/2020 (PS/Sharan) दिनांकित  27 मार्च 2020 के अनुपालन व नीलकंठ सहाय जनपद न्यायाधीश, दोअध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के दिशा निर्देशन में सात वर्ष तक के दंडनीय अपराध  वाद में विचाराधीन बन्दियों को आठ सप्ताह के अंतरिम जमानत पर निजी मुचलका लेते हुए तत्काल कारागार से मुक्त करने के अनुक्रम में दिनांक 30 मार्च 2020 को जिला कारागार बुलन्दशहर से 135 बंधुओं को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया एवं सभी बन्दियों से लिख कर ली गई कि जमानत प्रार्थना पत्र पर बल आत्मसमर्पण करने के पश्चात ही दिया जाएगा उक्त बंदियों की अन्तरिम जमानत हेतु विष्णु कुमार शर्मा, स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट, विकास कुमार, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या दो, राजीव कुमार अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या चार, सुमित प्रेमी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा राहुल सिंह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय कक्ष संख्या एक, बुलन्दशहर द्वारा कार्यवाही की गई उक्त कार्रवाई में सचिव अशोक कुमार सिंह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर द्वारा कॉर्डिनेट किया गया उक्त कार्रवाई में ओपी कटियार, जिला कारागार अधीक्षक, रित्विक प्रियदर्शी, डिप्टी जेलर, पंकज कुमार जौहरी, वरिष्ठ सहायक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मनोज कुमार, वरिष्ठ लिपिक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय कक्ष संख्या एक,  सूरज सिंह, वरिष्ठ लिपिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अंकित कुमार, सहायक लिपिक, चमलनेश कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर आदि द्वारा सहयोग दिया गया।