"प्रदेश सरकार करेगी एपीडेमिक एक्ट में संशोधन,
"इसके तहत सुरक्षाकर्मी, स्वच्छता कर्मी और कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा करने पर 7 वर्ष की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना,
"दोषियों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, आईपीसी की धाराओं के साथ गैंगस्टर और एनएसए के तहत सख़्त कार्रवाई,
लखनऊ : 29 अप्रैल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हुई हिंसा के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय में इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने एपीडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत सुरक्षाकर्मी, स्वच्छता कर्मी और कोरोना वॉरियर्स पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 वर्ष की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना भुगतना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए मैं पुलिस के अधिकारियों को ये निर्देश देना चाहता हूं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, सबके ऊपर सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के उपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, आईपीसी की सुसंगत धाराओं के साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए के तहत सख़्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए।