नोएडा : देश भर में लॉकडाउन में रियायत देने का सिलसिला शुरू हो गया है। रियायतों के क्रम में उत्तर प्रदेश में पान की दुकानों को खोलने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन तमाम जिलों में प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी खुले में पान थूकता दिखता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नोएडा में सोमवार को अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा है कि अगर जिले में कोई भी खुले में पान मसाला या पान थूकता पाया जाएगा तो उसपर 500 से 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत अफसरों की लिस्ट भी जारी की है।
कोरोना से बचाव के लिए आदेश
प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है कि थूक में 24 घंटे तक कोरोना का वायरस जीवित रह सकता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के पान खाकर सड़क पर थूकने और इसके संपर्क में किसी अन्य के आने पर कोरोना संक्रमण की स्थितियां बन सकती हैं। इन स्थितियों को देखते हुए प्राधिकरण ने खुले में थूकने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।