फ़िरोज़ाबाद सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताव उर्फ छोटू को फ़िरोज़ाबाद न्यायालय ने भेजा जेल

 फिरोजाबाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0 8 ने जानलेवा हमले के षड़यंत्र के आरोपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजयप्रताप उर्फ छोटू को जेल भेज दिया और ज़मानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की है। एडीजीसी नरेंद्र कुमार राठौर के अनुसार थाना शिकोहाबाद क्षेत्र भांडरी के वासुदेव के पुत्र राजीव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था। कि दिनांक 9.10.2015 को समय करीब 4 बजे प्रातः नामजद मुल्जिमों द्वारा विजयप्रताप उर्फ छोटू एवं उनके पिता सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के षड़यंत्र एवं साज़िस के तहत प्रार्थी के घेर में घुसकर गंभीर चोटें पहुचकर वादी के ताऊ रमेश चंद्र पर जानलेवा हमला किया। मरणासन्न अवस्था मे इमरजेंसी आगरा में भर्ती किया था । घटना के संबंध में सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर  धारा 147, 504, 452, 307, 120 बी आईपीसी में दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय दाखिल हुआ जिसमें छोटू का नाम नहीं था। न्यायालय में विचरण के दौरान छोटू का नाम भी आया जिसे न्यायालय ने धारा 119 सीआरपीसी के तहत तलब किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय की शरण ली जहां से उन्हें निर्धारित समय के अंदर संबंधित न्यायालय में पेश होने को कहा गया।